सिद्धार्थ, दिसम्बर 21 -- सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। शादी के बाद राशन यूनिट स्थानांतरण के मामलों में लापरवाही को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत विवाहित महिलाओं की यूनिट उनके मायके के राशनकार्ड से हटाकर ससुराल के राशनकार्ड में स्थानांतरित की जानी अनिवार्य है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। शासन स्तर पर की गई समीक्षा में सामने आया है कि प्रदेशभर में 8.25 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं की ई-केवाईसी व यूनिट ट्रांसफर अब तक लंबित है। हैरानी की बात यह है कि विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद बीते 17 दिसंबर तक केवल 4778 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इसे शासन ने गंभीर लापरवाही माना है। जनपद स्तर पर जिला पू...