नई दिल्ली, मई 26 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने आधुनिक दौर में पति-पत्नी के रिश्तों में बेवफाई को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई इस याचिका फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला का शादी के बाद अपने पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना व्यभिचार (एडल्ट्री) को साबित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी के पहले अगर महिला का संबंध था, तो इसे शादी के बाद गलत नहीं माना जा सकता। दरअसल, यह पूरा मामला भारतीय नौ सेना में काम करने वाले एक सैनिक और उसकी पत्नी के बीच का है। दोनों की शादी 16 नवंबर 2021 को हुई थी। अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। पति ने आरोप है कि उसकी पत्नी के शादी के बाद भी दूसरे पुरुषों को साथ संबंध थे। इसमें एक व्यक्ति वह है, जिसके साथ उसकी पत्नी का ...