मुजफ्फरपुर, मार्च 26 -- मुजफ्फरपुर,हिप्र। शादी की नीयत से 15 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के मामले में दरभंगा के बहेड़ी थाना के ठाठेपुर गांव निवासी रीतेश कुमार सिंह को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर 30 मार्च को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया।किशोरी के पिता ने 19 जून 2021 को काजी मोहम्मदपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह परिवार सहित थाना क्षेत्र के एक मोहल्ल में रहता है। एक मार्च 2021 की दोपहर करीब तीन बजे उनकी बेटी सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। देर रात तक वह नहीं लौटी। इसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। ...