सराईकेला, मई 27 -- सरायकेला । नाबालिग लडकी को शादी की नियत से वहला-फुसलाकर अपहरण करने के मामले में प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधिश रामाशंकर सिंह की अदालत ने तीन आरोपियो रौनक कुमार वर्मा, सन्नी कुमार तथा रोहित कुमार वर्मा को धारा-6 पॉक्शो एक्ट के तहत 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपया करके तीनो से जुर्माना बसुलने का आदेश दिया गया है । जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त सजा सुनाई है । साथ ही धारा 363 भादवि के तहत 3 साल की सजा एंव 2 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है । जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त सजा सुनाई गई है । धारा 366, 366A के तहत 7 साल व 5 हजार रुपया का जुर्माने की सजा सुनाई है । सभी सजा साथ-साथ चलेगी ।

क्या है मामला आर.आई.टी. थाना क्षेत्र के आदित्यपुर की 15 वर्षिय नाबालिग लडकी...