देहरादून, जून 10 -- अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से लगातार चार साल तक दुराचार करने वाले लेक्चर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की जज मंजु सिंह मुंडे ने दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने उसे मारपीट और धमकी से जुड़ी अन्य धाराओं में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि सैफ अहमद निवासी रेनबो रूफ, फेज-दो, एमएफ टावर, अनूपशहर, जिला अलीगढ़ की मुलाकात वर्ष 2019 में पीड़िता से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उस दौरान सैफ देहरादून में दून बिजनेस स्कूल से एमबीए कर रहा था। सैफ ने शादी का झांसा देकर पीड़िता और उसके परिवार का विश्वास जीत लिया। वर्ष 2019 में वह पीड़िता को प्रिंस चौक स्थित एक होटल में ले गया। जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ द...