रांची, सितम्बर 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में करीब चार महीने से न्यायिक हिरासत में बंद सत्यजीत परमार उर्फ सनी उर्फ सत्यजीत सिंह परमार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने और मामले के अन्य तथ्यों को देखते हुए जमानत मंजूर की। आरोपी को प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। अनुपस्थित रहने पर जमानत बांड रद्द हो सकता है। आरोपी को स्वप्रमाणित आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अदालत में जमा करना होगा। मुकदमे के दौरान अदालत की अनुमति के बिना मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकेगा। साथ ही, निचली अदालत की कार्यवाही में पूरा सहयोग करना ...