पीलीभीत, जुलाई 20 -- पीलीभीत। शादी का झांसा देकर आठ वर्ष तक महिला का शारीरिक शोषण करने और दहेज में 10 लाख रुपये की मांग करने के आरोपी पुलिस के सिपाही मनदीप सिंह के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव सिंह ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आरोपी को 30 जुलाई या उससे पहले गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। सुनगढ़ी थाने में 25 अक्टूबर 2025 को दर्ज एफआईआर के मुताबिक अमरोहा के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र के ग्राम फतेह उल्लापुर निवासी मनदीप सिंह जो उस समय पीलीभीत में डायल-112 पर तैनात था। उसने महिला को शादी का झांसा देकर करीब आठ वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया और शादी का भरोसा देकर उसे कानूनी कार्रवाई से रोके रखा। आरोप है कि ...