मधुबनी, मई 29 -- रामशरण साह मधुबनी,विधि संवाददाता। शादी का झांसा देकर नाबालिग को हवस का शिकार बनाने के आरोप में दोषी करार दिए गए भजन मंडल को कोर्ट ने 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। स्पेशल पीपी मधु रानी ने दोषी करार दिए गए आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि कोर्ट ने सजायाफ्ता को पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि भजन मंडल नरहिया थाना क्षेत्र का रहने वा...