रांची, जुलाई 17 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी भरत कुमार यादव उर्फ दीपक कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह राहत प्रदान की। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने पक्ष रखा। मामला सुखदेवनगर थाना से संबंधित है। आरोपी 23 मार्च से न्यायिक हिरासत में था। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, जिनमें एक उसके पिता तथा दूसरा उसका निकट संबंधी होगा। साथ ही उसे मामले की प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यह भी पढ़ें- शादी के प्रस्ताव और हाथ पकड़ने से लज्जा भंग नहीं होती, पॉक्सो कोर्ट की सजा रद्द

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