चित्रकूट, दिसम्बर 20 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने युवती को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले जाकर दुष्कर्म करने में दोषी छोटेलाल निवासी अहिरी पुरवा थाना मानिकपुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 16 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बीते 24 सितंबर 2020 को मानिकपुर थाने में पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि छोटेलाल पहले से शादी शुदा था। लेकिन उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया। इसके बाद बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई।
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