प्रयागराज, अगस्त 25 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। शादी का झांसा देकर नाबालिग से करीब दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव ने आरोपी दिलीप कुमार उर्फ बच्चू पुत्र हरिलाल, निवासी पसियापुर, थाना सोरांव को पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के अपराध में 14 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने यह सजा लोक अभियोजक मनोज कुमार त्रिपाठी और आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दिया। मामले में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा。

अदालत के निर्णय अदालत ने कहा, अपराध की प्रकृति देखते हुए कड़ी सजा जरूरी

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