मऊ, जून 20 -- मऊ, संवाददाता। नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट छांगुर राम ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामले की प्राथमिकी शहर कोतवाली में दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को आरोपी सद्दाम चूड़ीवाला शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म किया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्...