जामताड़ा, सितम्बर 25 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर महाराष्ट्र ले जाने के मामले में गुरुवार को जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी मथान मुर्मू को दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- Munger News: नाबालिग साली को भगाने के मामले में सौरभ को 20 वर्ष का कारावासजांच की प्रक्रिया दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 96, 65(1) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। आरोपी जामताड़ा थाना क्षेत्र के दुलाडीह गांव का निवासी है।मामले का विवरण इसके विरुद्ध फतेहपुर थाना कांड संख्या 24/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी के अनुसार, 24 जनवरी 2025 को नाबालिग शाम करी...