जामताड़ा, अप्रैल 3 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी ताउस अंसारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 318(2) के तहत तीन वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत तीन वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर क्रमशः अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है। गौ...