गोपालगंज, मार्च 13 -- अब मामले में सजा की बिन्दू पर आगामी 16 मार्च को न्यायालय में होगी सुनवाई एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने किया दोषी करार गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर काफी दिनों तक किशोरी से दुष्कर्म करने और गर्भवती हो जाने पर शादी से इनकार कर देने के चार साल पुराने मामले में विश्वंभरपुर थाने के सिसवा गांव के एक डॉक्टर को दोषी करार दिया है। उसकी सजा के बिन्दू पर 16 मार्च को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि उचकागांव थाने के एक गांव की किशोरी की मां सिसवा गांव के निवासी डॉ. निजामुद्दीन की क्ल...