शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी आरपीएफ के सेवानिवृत्त दरोगा 10 वर्ष का कारावास
सहारनपुर, जुलाई 26 -- सहारनपुर, संवाददाता। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर युवती को घर से निकालने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम श्रेय शुक्ला की अदालत ने आरपीएफ के सेवानिवृत्त दरोगा को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पीडि़ता ने पुत्र को जन्म दिया था। डीएनए रिपोर्ट में दोषी बच्चे के पिता साबित हुआ था। इस साक्ष्य को अदालत में दाखिल किया गया। अदालत ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को विश्वसनी मानते हुए आरपीएफ के सेवानिवृत्त दरोगा हरपाल सिंह निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी कोतवाली सदर बाजार को...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.