प्रयागराज, मार्च 23 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अदालत ने निर्णय में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी शिक्षक अनूप कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम दिनेश गौतम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दिया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार त्रिपाठी एवं ढाल सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज को क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पीड़िता को लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही, अभियु...
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