गुमला, अगस्त 6 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट की एडीजे-वन अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में सिसई नगर निवासी अजय बड़ाईक को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मामला वर्ष 2020 का है। जानकारी के अनुसार पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से परिचय था। आरोपी ने शादी का वादा कर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। इसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया और घटना की जानकारी किसी को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर फरार हो गया।पीड़िता यह भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से कई बार सेक्स, गर्भवती हुई तो मुकरा हैवान; पीड़िता को धमकी भी मिली की शिकायत पर वर्ष 2020 में सिसई थ...