बांदा, अगस्त 26 -- बांदा। जिला सत्र न्यायालय ने शादी का झांसा देकर युवती से दो वर्ष तक दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने और 14 लाख रुपये के जेवर हड़पने के आरोपी कुलदीप कुशवाहा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सेशन न्यायाधीश अल्पना ने मामले को गंभीर मानते हुए यह आदेश दिया। पीड़िता एक बैंक शाखा में लेनदेन के लिए आती थी, जहां तैनात बैंककर्मी कुलदीप निवासी बड़ोखर खुर्द ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोपी शादी का झांसा देकर दो वर्ष से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। छह माह पूर्व उसने पीड़िता को बहलाकर घर से 14 लाख के सोने-चांदी के जेवर व नगदी मंगवा ली। बाद में आरोपी ने असली जेवर रख लिए और पीड़िता को नकली जेवर देकर अलमारी में रखवा दिए। घरवालों को जब जेवर नकली होने का पता चला, तो पीड़िता ने रोते हुए सच बताया। पीड़िता के पिता द्...