आगरा, मार्च 27 -- शादी का झांसा देकर दुराचार एवं धमकी के आरोपी सैय्यद हसमुद्दीन निवासी निजामुद्दीन नगर ग्रीन पार्क बलसाड गुजरात को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि कुछ दिन पूर्व उसकी अपने पति से अनबन चल रही थी। इस बीच आरोपी से 26 दिसंबर 2018 को बिजलीघर पर मुलाकात हुई थी। उसने परेशान देख हमदर्दी दिखाते हुए खर्च के लिए रुपये दिए और मोबाइल नंबर लिया। वह आए दिन बात करने लगा कि मेरा अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। शादी करने का प्रस्ताव रखा। 31 दिसंबर 2018 को रकाबगंज स्थित होटल पर बुलाया और खाने में नश...