शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
एटा, अक्टूबर 6 -- किशोरी से दुष्कर्म करने और बाद में शादी का झांसा देकर एक साल तक शारीरिक शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है। दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार पीड़िता ने कोतवाली नगर में 17 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मां की मौत के बाद वह घर पर अकेली रहती थी। आरोपी वासिफ उर्फ पंचौली पुत्र लल्ला अब्बासी निवासी मोहल्ल रैवाड़ी कोतवाली नगर का आना-जाना रहता था।एक साल पहले आरोपी ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और फोटो खींच लिए थे। शिकायत की कहने पर आरोपी ने शादी का झांसा दिया था और बाद में भी अवैध संबंध बनाता रहा। जिससे वह गर्भवती भी हो गई।बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.