नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- क्या एक शादीशुदा व्यक्ति की प्रेमिका को उसके परिवार का हिस्सा माना जाएगा? हर किसी की नजर में इसका अलग-अलग जवाब हो सकता है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में साफ किया है कि किसी व्यक्ति की प्रेमिका को उसके परिवार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला आया था, जिसमें पत्नी ने अपने पति की प्रेमिका के ऊपर 'दहेज एक्ट' के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया कि किसी व्यक्ति की प्रेमिका को उसका परिवार नहीं माना जा सकता। ऐसे में उसके ऊपर दहेज एक्ट के तहत कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने प्रेमिका के ऊपर हुई आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया और साफ किया कि बीएनएस की धारा 85 के तहत परिवार के किसी बाहरी व्यक्त...