नई दिल्ली, अगस्त 22 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया है कि अगर एक महिला चाहे को पहले से शादीशुदा शख्स के साथ रह सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी महिला को पहले से शादीशुदा शख्स के साथ रहने से रोकता हो। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने कहा कि अगर महिला उस शख्स से शादी कर लेती है, तो केवल उसकी पहली पत्नी ही उन पर द्विविवाह का मुकदमा चलाने के लिए मामला दर्ज करा सकती है। कोर्ट 18 साल से ज़्यादा उम्र की एक महिला की हिरासत के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus plea) पर सुनवाई कर रही थी। आरोप था कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ भाग गई थी, जबकि उसे अपने माता-पिता के साथ रहना चाहिए था। राज्य के वकील ने दलील दी कि जिस व्यक्ति के साथ वह रहना चाहती है, उस...
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