रामपुर, जुलाई 1 -- रामपुर। शातिर बदमाश को जानलेवा हमले में दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 51 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। मालूम हो कि शाहबाद कोतवाली में 26 सितंबर 2018 को मुजफ्फरनगर जनपद के थाना जानसठ अंतर्गत काठका गांव निवासी अबूर पुत्र नसरुद्दीन ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि वह भूड़ा मेले में मौत के कुएं में मोटर साइकिल चलाने का काम करता है। 26 सितंबर 2018 को जब वह जंगल में शौच के लिए गया था तो पीछे से आए अरकान निवासी ललवारा और उसके साथी सलीम निवासी सैफनी ने उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया, जिसका ट्रायल एडीज-2 डा. विजय कुमार की अदालत में चला। जहां कोर्ट ने अरकान को दोषी मानते हुए 10 साल कैद और 51 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ...