मुजफ्फरपुर, अप्रैल 1 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पिछले वर्ष 13 जून को सरैया में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए शातिर राहुल कुमार उर्फ राइडर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से केस डायरी मांगी है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए छह मई की तिथि तय की है। उसकी जमानत अर्जी को निचली अदालत खारिज कर चुकी है। इसके बाद उसकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है।बीते वर्ष मई में सरैया से पोखरैरा जाने वाली सड़क में मछली लदी पिकअप के चालक से राइडर ने रंगदारी मांगी थी। चालक ने उसे पहचान लिया और अगले दिन सबक सिखाने की धमकी दी। पहचान उजागर होने पर राइडर ने पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले लूटपाट के दौरान आइसक्रीम वाले के पैर में गोली मार दी थी। पिछले वर्ष 13 जून को सरैया थानाध्यक्ष सुभाष मुखिया ने मंगौली पेट्रोल पंप के पास...