रुद्रपुर, मई 8 -- रुद्रपुर, संवाददाता। मारपीट के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विवेक सिंह राणा की अदालत ने दो आरोपियों को धारा-323 और 324 के तहत दोषी करार दिया। हालांकि, अदालत ने प्रथम अपराध होने पर सुधार का अवसर देते हुए दोनों को एक साल तक शांति और अच्छे व्यवहार की शर्त रखते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2015 को पहाड़गंज निवासी वादी बृजलाल ने कोतवाली रुद्रपुर में दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि उदल कश्यप ने बहला-फुसलाकर उनकी बेटी से शादी कर ली थी। चार अगस्त को जब उसने अपनी बेटी से बात करनी चाही तो दामाद उदल कश्यप, उसकी मां रामवती और भाई सूरजपाल (अब मृत) लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर उसके घर में घुस आए और उस पर, उनकी पत्नी बीना और पुत्र दीपक पर हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- किशोरी की गैर इरादतन ...