नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को निर्देश दिया कि वह शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) वाली पूर्व आईएएफ अधिकारी प्रियंका सक्सेना को फिर से सेवा में शामिल करे। प्रियंका सक्सेना युद्ध में शहीद हुए अधिकारी की पत्नी हैं और उन्होंने पहले 10 साल तक सेवा की थी, लेकिन 2013 में पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण नौकरी छोड़ दी थी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फिर से सेवा में शामिल करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत सिर्फ उनके मामले के खास तथ्यों तक ही सीमित रहेगी और इसे दूसरे मामलों में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ...