विधि संवाददाता, अप्रैल 28 -- बिहार के सीवान से पूर्व सांसद एवं बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के विधायक बेटे ओसामा शहाब को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक ओसामा की अग्रिम जमानत याचिका को सीवान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमीन विवाद के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। ओसामा शहाब ने डॉक्टर दंपति के द्वारा दर्ज कराए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। राजद विधायक ओसामा शहाब की ओर से यह याचिका वकील नवेंदु शेखर दीपक ने कोर्ट में लगाई गई। सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले में ओसामा शहाब निर्दोष हैं। उन्हें गलत तरीके से भूमि संबंधी कांड में फंसाया गया है। वहीं, अभियोज...