बोकारो, जून 10 -- चास प्रतिनिधि। नगर निगम और विकास प्राधिकरणों के बिना वैध अनुमति, ट्रेड लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के विपरीत संचालित मैरिज हॉल, विवाह मंडप और पार्कों को सील किया जाएगा। विवाह स्थलों और सार्वजनिक भवनों के संचालन को लेकर बिल्डिंग बॉयलॉज का पालन करना अनिवार्य है। जिसका उल्लंघन को लेकर अब निगम प्रशासन की ओर से सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विगत दस वर्षो से शहर में बढ़ते अपार्टमेंट कल्चर को लेकर बिल्डर अधिक मुनाफ कमाने के चक्कर में नियमों को ताख पर रखकर बहुमंजिला भवनों का निर्माण करने लगे है। जिसमें अग्निश्मन, रोड़ सेफ्टी आदि नियमों को ताख पर रखकर आवासीय मोहल्लों में अपार्टमेंट बना दिए है। जिसमें क्षेत्र के कई इलाकों में सड़क जाम, संकरी आदि की समस्या बनी हुई है। जिसमें अब निगम प्रशासन की ओर से सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी ग...