रायबरेली, मई 20 -- रायबरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अधिनियम के आरोपी संतोष कुमार उर्फ पप्पू निवासी पूरे जुगराज मजरे कचौंदा को दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ पांच रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- तीन पर 1800 रुपये का जुर्माना यह भी पढ़ें- टक्कर मारने वाले पर दो सौ रुपये का जुर्माना यह भी पढ़ें- हरे पेड काटने पर एक हजार का जुर्माना

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