हमीरपुर, जनवरी 13 -- हमीरपुर। कुरारा पुलिस ने पन्द्रह वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। एपीओ रणविजय सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अधिनियम में आरोपी मुहम्मद हुसैन उर्फ लाला पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मेढ़ा पाटी थाना चांदपुर (फतेहपुर) को शस्त्र अधिनियम में एक वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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