भागलपुर, मार्च 7 -- भागलपुर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ताओं को निर्देश दिया कि नियंत्रणाधीन सैरातों से शव वाहनों को पार्किंग शुल्क से मुक्त रखा जाए। विभागीय सचिव ने भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के वाहनों से पार्किंग शुल्क तभी वसूल किया जायेगा, जब वाहन पार्किंग क्षेत्र में लगाया गया हो।

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