सहरसा, जून 6 -- सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता । नगर निगम के वार्ड 44 स्थित कोरलाही मुक्ति धाम में विकास कार्य किया जा रहा है। जिस मुक्ति धाम निर्माण कार्य का लगभग समय सीमा समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी मुक्ति धाम चालू नही हो पाया है। ऐसे में मुक्ति धाम निर्माण करने वाले संवेदक को जुर्माना भी लग सकता है। जानकारी अनुसार समय सीमा के तहत कार्य पूरा नहीं करने के कारण 10 प्रतिशत जुर्माना के तौर पर राशि कटौती की जाएगी। हालांकि संवेदक द्वारा दो महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। जानकारी अनुसार लगभग 9 करोड़ से अधिक लागत से मुक्ति धाम में विकास कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन तहत पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, शवों को खुले में न जलाने को लेकर नगर निगम तहत कोरलाही में दो इलेक्ट्रिक शव दाह गृह एवं चार लकड़ी का शव दाह गृह...