गिरडीह, फरवरी 13 -- खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। धनवार नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रचार गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी खोरीमहुआ के कार्यालय द्वारा वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग संबंधी आदेश जारी किया गया है। आदेश के आलोक में चुनावी प्रयोजन हेतु एक प्रचार वाहन के उपयोग की अनुमति सशर्त प्रदान की गई है। उक्त आदेश वाहन कोषांग-सह-मोटरयान निरीक्षक, गिरिडीह द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में विचारोपरांत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार वाहन को धनवार नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। वाहन पर दो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिनकी ध्वनि तीव्रता 45 से 55 डेसीबल के बीच सीमित रखने का निर्देश दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयो...