मुजफ्फरपुर, जनवरी 31 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाने के धर्मशाला चौक कटही पुल के पास से 25 वर्ष पहले देसी शराब व लोडेड पिस्टल जब्ती मामले में दोषी कमल राय को कोर्ट ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) कनिका शर्मा ने शुक्रवार को उसे सजा सुनाई। तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष पीपी यादव ने 22 जून 2001 को एफआईआर कराई थी। कहा था कि गश्ती के दौरान कटही पुल के निकल कमल राय के घर से नशे की हालत में शराब की बोतल के साथ एक व्यक्ति को निकलकर भागते देखा। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर छापेमारी की। इसमें दस बोरी में रखी देसी शराब की पाउच व एक खुली बोरी में देसी शराब की बोतलें मिलीं। कमरे में उसके बिछावन के नीचे से एक लोडेड पिस्टल जब्त की गई। मामले की जांच के बाद प...