अलीगढ़, अप्रैल 6 -- n आरोपी ने चौथा न देने पर 7 दिसंबर, 25 को दी थी जान से मारने की धमकी n न्यायालय ने पुलिस से दस दिन के भीतर में मांगी रिपोर्ट की आख्याइगलास, संवाददाता। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट में शराब व्यवसाई ने एक दबंग और मुकदमेबाज के खिलाफ पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने पर वाद दायर किया था। इस पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दस दिन के अंदर रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय को सूचित करते का निर्देश दिया है।आकिल पुत्र कमरुद्दीन ने वाद में कहा है बनवारी लाल शर्मा, प्रेमशंकर पुत्रगण किशन लाल शर्मा खेती करते हैं, अबरार अहमद पुत्र हामिद हुसैन जूता व्यवसाई है, अमित कुमार पुत्र निरोत्तम प्रसाद दवा व्यवसाई हैं तथा संजीव अग्रवाल पुत्र गोपाल प्रसाद अग्रवाल कपड़ा व्यवसाई हैं जो सराय बाजार में रहते हैं।कस्बा निवासी दाऊद खां पुत्र बुंदा खां दबंद किस...