हाजीपुर, फरवरी 28 -- हाजीपुर। निज संवाददाता लालगंज अंतर्गत पंचायत के शीतल भकुरहर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या-03/2024 के डीलर के विरुद्ध थाने में शराब भंडारण की प्राथमिकी दर्ज होने पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संबंधित विक्रेता के विरुद्ध विदेशी शराब के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस की ओर से विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की गई। थाने से प्राप्त आधिकारिक सूचना के उपरांत आपूर्ति विभाग ने बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की। नियमानुसार यदि किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 195...