जहानाबाद, अगस्त 8 -- मेहंदिया, निज संवाददाता। विशेष उत्पाद न्यायालय-2, जहानाबाद के न्यायालय ने शराब तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार, कलेर थाना कांड संख्या 62/21 में आरोपी नितीश कुमार निवासी अकबरपुर चौकी, थाना कलेर को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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