दरभंगा, जुलाई 15 -- लहेरियासराय। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय ने मंगलवार को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव निवासी बीरो पासवान और शक्ति कुमार को शराब तस्करी के मामले में दोषी करार देने के बाद सात-सात वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से उत्पाद अधिनियम के विशेष अपर लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बहस की। उनके अनुसार वर्ष 2022 में सिमरी थाने की पुलिस ने बीरो पासवान एवं शक्ति कुमार को ट्रक के साथ 528.720 लीटर विदेशी शराब के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस के बयान पर आरोपितों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम में सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनव...