सुपौल, दिसम्बर 20 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता शराब तस्करी के एक मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद 1 अभिषेक कुमार की कोर्ट ने दो तस्कर को सुनाई। त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 180/2017 से जनित उत्पाद वाद संख्या 520/17 में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कसहा वार्ड 2 निवासी धर्मेन्द्र कुमार और त्रिवेणीगंज के ही मंगलाबाजार वार्ड 8 निवासी मो. आलमगीर को उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 30 ए के तहत पांच-पांच साल का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपित को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा के अवधि में समायोजित किया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत और बचाव पक्ष से शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने बहस की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने...
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