औरंगाबाद, जनवरी 27 -- शराब तस्करी के मामले में दोषी करार दिए गए दो अभियुक्तों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने दाउदनगर थाना कांड संख्या- 371/21 में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। दो अभियुक्तों हसपुरा थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी सविन कुमार और दाउदनगर थाना के तरार गांव निवासी राजेश कुमार को मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित धारा 2018 की धारा 30ए में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि दो अभियुक्तों हसपुरा थाना के अहियापुर गांव निवासी सविन कुमार और दाउदनगर के तरार गांव निवासी राजेश ...