किशनगंज, जनवरी 23 -- किशनगंज। अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-प्रथम नीरज किशोर सिंह की अदालत ने बिहार में मद्य निषेध नीति के तहत शराब लाए जाने के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। यह सजा मंगलवार को सुनाई गई। अदालत ने आरोपी मोहम्मद अफजल को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।मामले में किशनगंज सदर थाना कांड संख्या 580/2017 ,विशेष वाद संख्या 462/2017 के तहत आरोपी को सजा सुनाई गई है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साह ने अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश किए। जिसके आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।अदालत ने स्पष्ट किया कि विचारण ...