भदोही, मार्च 31 -- भदोही, संवाददाता। शराब तस्करी करने के दो दोषी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा दी गई। साथ ही प्रत्येक को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि कोइरौना थाना क्षेत्र की पुलिस ने 10 जून 2025 को चेकिंग के दौरान सोनू गौतम निवासी, शिवधर गौतम निवासीगण मवैयाथानसिंह थाना कोइरौना को शराब तस्करी में हिरासत में लिया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को फैसला आया। अरिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय द्वारा शराब तस्करी करने के दोषी सोनू और शिवधर निवासीगण मवैयाथानसिंह, कोइरौना को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को...
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