रांची, मई 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और पूरे मामले में लाइजनर की भूमिका निभाने वाले अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ एसीबी की कार्रवाई और किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 25 मई को होगी। इससे पहले अरविंद सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। यह भी पढ़ें- शराब घोटाले में राजीव झा को अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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