शराब घोटालाः नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति याचिका खारिज
रांची, मई 29 -- रांची। झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी शराब कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को उसकी विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। नवीन केडिया ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर 1 जून से 23 जुलाई तक इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी थी। याचिका में उन्होंने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने समेत कई व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। नवीन केडिया फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर है। यह भी पढ़ें- सीएम बनने से पहले डीके शिवकुमार को कोर्ट से बड़ी राहत, मिल गई विदेश जाने की इजाजत
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.