शराब घोटाला: मोबाइल और सिम रिलीज की याचिका खारिज
रांची, जून 9 -- रांची, संवाददाता। चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी एवं छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी राजेंद्र प्रसाद जायसवाल को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने उनके द्वारा दायर मोबाइल और सिम कार्ड रिलीज करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। जायसवाल ने जब्त किए गए दो मोबाइल और उनमें लगे चार सिम कार्डों को वापस देने अथवा उन नंबरों के डुप्लीकेट सिम जारी करने की अनुमति देने की मांग की थी। यह भी पढ़ें- जमीन मामले में हेमंत सोरेन को झटका, कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका
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