गोपालगंज, मार्च 23 -- गोपालगंज। विधि संवाददाता जिला सत्र न्यायाधीश 13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब पीकर हंगामा करने में एक युवक को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अवधेश प्रसाद मणि और बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रवीण चंद्र सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि 21 दिसंबर 2025 को थावे बाजार में स्थित मेडिकल की एक दुकान के पास विदेशी टोला का दिगम्बर गुप्ता नशे में धुत होकर लड़खड़ा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि युवक पर पहले से भी पांच केस शराब पीने या शराब की तस्करी को लेकर दर्ज है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...