नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- निखिल पाठक, उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करना भारी पड़ा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को माना कि शरजील ने मीडिया से संपर्क नहीं करने की शर्त तोड़ी है। हालांकि, जमानत की अवधि शनिवार शाम को समाप्त होने के कारण अदालत ने इसे रद्द नहीं किया। अदालत ने उन्हें शाम तक जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। भले ही जमानत अवधि खत्म हो जाने की वजह से शरजील इमाम को समय से पहले सरेंडर नहीं करना पड़ा। लेकिन शर्त तोड़ने की वजह से उन्हें आगे नुकसान हो सकता है। अब जब भी वह अदालतों से जमानत की मांग करेंगे तो दिल्ली पुलिस मौजूदा घटनाक्रम का जिक्र करके अपना पक्ष मजबूत कर सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष ल...