रांची, जून 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। चतरा जिला परिषद चुनाव में निर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान के कथित रूप से गलत हलफनामा दाखिल कर चुनाव लड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव तथा चतरा के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजेश की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि अताउर रहमान ने चुनाव के समय प्रस्तुत अपने शपथपत्र में गलत जानकारी दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके तीन बच्चे हैं, जबकि हलफनामे में केवल दो बच्चों का उल्लेख किया गया। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अदालत को यह भी बताया गया कि इस संबं...