नई दिल्ली, फरवरी 21 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का मशहूर डायलॉग 'खामोश' उनकी शख्सियत से 'विशेष रूप से जुड़ा हुआ' है और साथ ही उनकी सहमति के बिना ऑनलाइन सामग्री बनाने के लिए उनके नाम, तस्वीरों और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के उपयोग पर रोक लगा दी है। सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने 16 फरवरी को सभी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस तरह की सामग्री तत्काल हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, भविष्य में इस तरह की सामग्री को बिना अनुमति के अपलोड करने पर भी रोक लगा दी गई। आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई। याचिका अधिवक्ता हिरेन कामोद के जरिए फाइल की गई थी। याचिका में दिग्गज अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा और उनके नाम, छवि और अन्य व्यक्तिगत विश...
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